तिरूपति मंदिर को सरकारी नियंत्रण से बाहर किये जाने के आग्रह पर SC ने स्वामी को HC जाने की सलाह दी

नई दिल्ली:
सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी की तिरुपति मंदिर को राज्य सरकार के नियंत्रण से बाहर किये जाने संबंधी याचिका पर उन्हें आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का रूख करने के लिए कहा।
स्वामी ने अपनी याचिका में राज्य कानून के प्रावधानों को चुनौती दी थी जिसके तहत हिन्दु धार्मिक संस्थानों का प्रशासन और नियंत्रण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। न्यायमूर्ति आर एफ नरीमन और न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा की एक पीठ ने भाजपा नेता को उच्च न्यायालय का रूख करने के लिए कहा।
स्वामी ने अपनी याचिका में आंध्र प्रदेश धर्मार्थ और हिंदू धार्मिक संस्थान तथा दान अधिनियम,1987 के विभिन्न प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है। उनकी दलील है कि तिरुमला में श्री वेंकटेश्वरस्वामी मंदिर, तिरुचानूर में श्री पद्मावती मंदिर समेत तिरुमला तिरुपति देवस्थानम (टीटीडी) और आंध्र प्रदेश में 11 अन्य मंदिर वार्षिक आय और अपनी संपत्तियों के हिसाब से भारत में सबसे अमीर मंदिर है।
उन्होंने अपनी याचिका में कहा,‘‘दो पीढ़ियों से मंदिर पर राज्य सरकार का पूरा नियंत्रण है।’’